अमृतसर. बाबा बकाला की अदालत ने छह बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टाँग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.
इसके साथ ही अदालत ने बाबा बकाला में ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए विधायक टाँग को गिरफ्तार न करने पर पुलिस जिम्मेदार ठहराया है.
अदालत ने थाना ब्यास के एसएचओ को आदेश दिया कि वह टाँग को गिरफ्तार कर उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश करें. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी. बता दें कि बाबा बकाला के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बिक्रम दीप सिंह की अदालत में वर्ष 2022 से चेक बाउंस के केस की सुनवाई चल रही है. यह केस संपूर्ण सिंह ने विधायक दलबीर सिंह टौंग के खिलाफ दर्ज करवाया था. इस मामले में समन करने के बावजूद विधायक टाँग अदालत में पेश नहीं हुए.
इसके बाद उनके खिलाफ छह मार्च 2023 को गैर जमानती वारंट जारी कर 15 मई 2023 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया. इस पर भी जब वे पेश नहीं हुए तो उन्हें दोबारा गैर जमानती वारंट जारी कर पहले तीन अगस्त 2023 और इसके बाद अमृतसर रूरल के एसएसपी के माध्यम से गैर जमानती वांरट जारी कर 29 सितंबर 2023, 1 नवंबर 2023, 16 दिसंबर 2023 और 29 जनवरी 2024 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया. इसके बावजूद जब वे बार- बार गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए.
अदालत ने अपने आदेश में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए कि आरोपित को पुलिस ने एक बार भी गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया. अब अदालत ने थाना ब्यास के प्रभारी को आदेश दिया है कि वे विधायक को गिरफ्तार कर 17 फरवरी को अदालत में पेश करें, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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