सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Atishi Marlena) और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मानहानि मामले में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है. दोनों पर 2018 में राजधानी दिल्ली (Delhi) में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर टिप्पणी करने का आरोप है .सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है. आतिशी और केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

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शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता राजीव बब्बर ने जवाब देने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर इस मामले में उनसे जवाब मांगा था. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि मामले में निचली अदालत में कार्यवाही स्थगित रहेगी.

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जानें क्या है पूरा मामला

पूरा मामला 2018 में सामने आया था. केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर वोटर लिस्ट से कुछ समुदायों से संबंधित 30 लाख वोटरों के नाम कथित रूप से हटाए जाने पर टिप्पणी की थी. उन्होंने पोस्ट में कहा कि बीजेपी ने अग्रवाल समाज के 50 फीसदी वोट लिस्ट से कटवा दिए. उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये वोट पहले बीजेपी का था लेकिन नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये लोग नाराज थे. इस वजह से बीजेपी ने इनके वोट कटवा दिए. इस पर बीजेपी नेता राजीव ने केजरीवाल के बयान को बीजेपी की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था. उन्होंने केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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