दिल्ली चुनाव के दौरान ‘यमुना के पानी में जहर’ मिलाने के आरोप को लेकर CJM नेहा गोयल की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को नोटिस जारी किए थे. सोमवार 17 फरवरी को केजरीवाल को सोनीपत (Sonipat) कोर्ट में पेश होने कहा था, लेकिन केजरीवाल कोट में पेश नहीं हुए उनकी जगह उनके वकील कोर्ट पहुंचे. AAP संयोजक के वकील ने कहा नोटिस के साथ उन्हें सबूत नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें सबूत और पेनड्राइव उपलब्ध कराया गया. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.

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दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए. हरियाणा सरकार द्वारा यमुना के पानी जहर मिलाने लगाए आरोप पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने केस दर्ज किया है. सोमवार को अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट पेश कहा गया था लेकिन वह नहीं पहुंचे.

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अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता भुवेश मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी. हमने कोर्ट से कहा कि नोटिस के साथ उन्हें सबूत नहीं मिले. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 मार्च को अगली तारीख तय की.

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बता दें कि सोनीपत में सिंचाई विभाग के एक्सईएन अभियंता आशीष कौशिक ने इस बयान को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 28 जनवरी को यमुना नदी से सटे हुए आसपास के गांव के लोग सिंचाई विभाग के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में जहर क्यों डाला? इससे जानवरों और लोगों की मौत हो जाएगी.

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उन्होंने कहा कि जब लोगों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो क्लिप दिखाई. जिसमें अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर मिलाया है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अलर्ट के कारण पानी में जहर की जानकारी मिली है. जिससे दिल्ली के लोगों की जान बच गई है.

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