लखनऊ. कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय हुए हैं. सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पर आरोप तय किया है. मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए.

साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमह जुड़ा था. जबकि उमर को CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था. मामले में 147/149/329/364A /386/394/411/420 IPC में आरोप तय हुए. इसके असावा 467/468 /471/506/120B आईपीसी में आरोप तय किए गए. 364ए में भी आरोप तय किए गए. साथ ही अन्य आरोपियों भी आरोप तय हुए. जिसमें मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान है. मामले में अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.

फिलहाल मामले में अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आजतक से कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है. गौरतलब है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं. फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कल ही कानूनी झटका लगा है. कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि 2018 में अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था. इसी दौरान अतीक अहमद और उनके बेटे उमर पर लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करने का आरोप लगा. एफआईआर के मुताबिक, 26 दिसंबर, 2018 को बिल्‍डर मोहित को सरेआम अगवा कर लिया था. मोहित को उसी गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया गया था. आरोप है कि अतीक अहमद ने मोहित की बंधवाकर पिटाई करवाई. साथ ही उनकी दो कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम करवा लिया.

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