ATM Damaged Notes Change Process: जब कोई दुकानदार चोरी-छिपे या गलती से हमें कटा-फटा नोट दे देता है तो हम उसे तुरंत लौटा देते हैं. लेकिन अगर आपको एटीएम से ही कटे-फटे नोट मिलें तो क्या होगा? क्योंकि अगर आप इसे बाजार में चलाएंगे तो यह काम नहीं करेगा. दुकानदार भी इसे लेने से इंकार कर देते हैं.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है. या फिर अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आरबीआई ने इसे लेकर नियम बनाए हैं. साथ ही सभी बैंकों को भी निर्देश दिये गये हैं.

क्या कहता है नियम?(ATM Damaged Notes Change Process)

अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और कटे-फटे नोट निकल आएं तो घबराएं नहीं. क्योंकि आरबीआई के नियम कहते हैं कि इससे बैंकों में आसानी से नोट बदले जा सकेंगे. इसके लिए कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता. इसके लिए किसी लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है. बैंक जाकर आप मिनटों में अच्छे नोट पा सकते हैं.

क्या करें ?(ATM Damaged Notes Change Process)

जब भी किसी एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो जिस बैंक से एटीएम जुड़ा होता है. वहां जाकर आवेदन पत्र लिखें। जिसमें आपको सारी जानकारी लिखनी होगी. जैसे कब पैसे निकालने हैं और किस एटीएम से. आवेदन के साथ पैसे निकालने की पर्ची भी लगाएं.

अगर आपके पास रसीद या पर्ची नहीं है तो पैसे निकालने के बाद मोबाइल फोन पर आए मैसेज की जानकारी भी काम आ सकती है. आवेदन जमा होते ही आपके नोट बदल दिये जायेंगे.

एक बार में 20 नोट बदले जाएंगे

आरबीआई कटे-फटे, गंदे नोटों को लेकर समय-समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है. जिसमें कहा गया है कि आप बैंक जाकर आसानी से ऐसे नोटों के बदले नए नोट प्राप्त कर सकते हैं. जिसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. लेकिन फटे हुए नोटों की स्थिति के आधार पर पैसे मिलते हैं.

कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है. इतना ही नहीं इन नोटों की कीमत पांच हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

कब नहीं बदले जाएंगे नोट?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर नोट टुकड़ों में फटा हुआ है, बुरी तरह से जला हुआ है या ऐसी हालत में है कि उसे बदला नहीं जा सकता तो नोट के बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा.