Aviom India Housing Finance: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने होम लोन कंपनी एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस को बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

इसके बाद कंपनी की दिवालियापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आरबीआई पहले ही इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. आरबीआई के आवेदन के बाद अब यह कंपनी बिकने जा रही है.

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पीएनबी अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी (Aviom India Housing Finance)

आरबीआई की कार्रवाई के बाद, एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के कामकाज की निगरानी की जिम्मेदारी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को दी गई थी.

आरबीआई ने कब की कार्रवाई? (Aviom India Housing Finance)

केंद्रीय बैंक ने 27 जनवरी को होम लोन बांटने वाली इस कंपनी के खिलाफ जांच की थी. जांच में भुगतान दायित्वों को पूरा न कर पाने और कामकाज से जुड़ी कई चिंताएं सामने आई थीं.

इसके बाद, आरबीआई ने कंपनी के निदेशक मंडल को भंग कर दिया और पीएनबी के पूर्व अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया. तब से कंपनी संकट का सामना कर रही है.

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नेशनल हाउसिंग बैंक ने की थी सिफारिश (Aviom India Housing Finance)

नेशनल हाउसिंग बैंक ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी. इसके बाद आरबीआई ने दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने के लिए एनसीएलटी की नई दिल्ली बेंच में आवेदन दायर किया.

एनसीएलटी ने सुनवाई के दौरान आरबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. इसके लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है.

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तीन सदस्यीय सलाहकार समिति करेगी निगरानी (Aviom India Housing Finance)

एनसीएलटी के आदेश के बाद, आरबीआई ने कहा कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही दिवालियापन प्रक्रिया में पीएनबी के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार के साथ तीन सदस्यीय सलाहकार समिति काम करेगी. यह समिति राम कुमार को सलाहकार के रूप में सहायता प्रदान करेगी.