मयंक श्रीवास्तव, अयोध्या. नगर निगम अयोध्या ने हाउस टैक्स (House Tax) बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू कर दी है. योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष तक के बकाया टैक्स पर लगा पूरा ब्याज माफ किया जाएगा. नगर आयुक्त जयंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन भवन स्वामियों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों ने पिछले वर्षों का टैक्स जमा नहीं किया है और नोटिस में ब्याज जुड़कर आ रहा है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

नगर आयुक्त के अनुसार, अब तक 750 लोगों ने OTS के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 720 आवेदनों का निस्तारण हो चुका है. इससे निगम को करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है.

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योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी गई है. 15 दिसंबर तक सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा. आवेदन OTS वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके अलावा सभी जोनल कार्यालयों में काउंटर बनाए गए हैं, जहां ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा किया जा सकता है. प्रक्रिया में 2-3 दिन लगते हैं, इसके बाद तय राशि जमा करते ही टैक्स खाता अपडेट हो जाएगा.

10 साल बाद सुनहरा मौका

नगर आयुक्त ने कहा कि करीब 10 साल बाद सरकार ने ऐसा अवसर दिया है. बकायेदार अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द छूट का लाभ लें. इससे नागरिकों का आर्थिक बोझ कम होगा, वहीं निगम की आय बढ़ने से विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी.