रामपुर. सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है. जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका सफाई की मशीन बरामद होने के मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके पीछे जमानत का पर्याप्त आधार नहीं होना वजह बताया गया है.

इस प्रकरण के मुताबिक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 में जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी. यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था. इसमें भाजपा नेता बाकर अली खान की तहरीर पर आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार तथा सालिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस प्रकरण में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

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रामपुर नगर पालिका के इस प्रकरण में नामजद आरोपी अनवार और सालिम को जमानत मिल चुकी है. हालांकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने जमानत के लिए एमपी-एमए़लए सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर तारीख मिलने के बाद मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना और एडीजीसी सीमा राणा ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि जौहर यूनिवर्सिटी से स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मशीन बरामद हुई है और आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकाॅर्ड है.

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