bilaspur high courtसंदीप करिहार, बिलासपुर

आईएएस अधिकारी बीएल अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने कहा है.. वेकेशन कोर्ट में हुई इस सुनवाई में अग्रवाल की उस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा है कि दिल्ली सीबीआई को उनको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था.. बाबूलाल अग्रवाल सीबीआई को रिश्वत देने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे और हाल ही में जमानत पर बाहर हैं..  बीएल अग्रवाल को करीब डेढ़ माह पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था… उन पर आरोप लगा था, कि उन्होंने भ्रष्ट्राचार के मामले की जांच को रफा-दफा करने के लिए सीबीआई को 11 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की है और उसमें से दो करोड़ रुपए देने का प्रयास कर रहे थे.. सीबीआई ने इसी मामले में अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई.. जमानत के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.. इसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई..