बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में समीक्षा बैठक के दौरान कथित तौर पर आक्रोशित भाषा का प्रयोग करने और वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार करने के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राज्य शासन ने नगर और ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक बी.एल. बांधे को निलंबित कर दिया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, समय सीमा की बैठक के दौरान कार्यों को लेकर समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान जब उप संचालक बी.एल. बांधे से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो उनके जवाब देने का तरीका सही नहीं था। इसके बाद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया था।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन

आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समीक्षा बैठक के दौरान आक्रोशित भाषा का प्रयोग करना और वरिष्ठ अधिकारी के साथ उचित व्यवहार नहीं करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान बी.एल. बांधे का मुख्यालय संचालनालय, नगर और ग्राम निवेश, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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