नई दिल्ली। Patanjali Misleading Advertisement Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव (yoga guru baba ramdev) और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण (Balkrishna) ने बुधवारको फिर से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से न्यूज़ पेपर में बिना शर्त माफी प्रकाशित करवाई गई है।
देश के न्यूज़ पेपर में प्रकाशित माफी मांगते हुए कहा गया है कि- सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. इसे देखते हुए हम कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के तहत कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है, ”हम 22 नवंबर 2023 की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए माफी चाहते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि ऐसा गलती दोबारा नहीं होगी।
योग गुरु रामदेव (Ramdev) और बालकृष्णा (Balkrishna) ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। दोनों ने कहा कि हम वचन देते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हम कानूनों और निर्देशों को हमेशा मानेंगे।
कोर्ट ने लगाई थी फटकार
दरअसल, कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल, 2024) को सवाल उठाते हुए कहा था कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, क्या माफी वाली ऐड का भी साइज उतना था? सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी प्रकाशित की है।
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