नई दिल्ली। Patanjali Misleading Advertisement Case: पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव (yoga guru baba ramdev) और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण (Balkrishna) ने बुधवारको फिर से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से न्यूज़ पेपर में बिना शर्त माफी प्रकाशित करवाई गई है।

Raksha Kavach: भारतीय जवानों का नया रक्षा कवच, स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं भेद सकेंगी जवानों का सीना, आर्मी चीफ बोले- यह अद्भुत, जानें इसकी हर खूबी

देश के न्यूज़ पेपर में प्रकाशित माफी मांगते हुए कहा गया है कि- सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. इसे देखते हुए हम कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के तहत कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है, ”हम 22 नवंबर 2023 की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए माफी चाहते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि ऐसा गलती दोबारा नहीं होगी।

TMC Leader Shahjahan Sheikh: पुलिस कस्टडी में फूट-फूटकर रोने लगा संदेशखाली का गुनहगार शाहजहां शेख, VIDEO हुआ वायरल

योग गुरु रामदेव (Ramdev) और बालकृष्णा (Balkrishna) ने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। दोनों ने कहा कि हम वचन देते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हम कानूनों और निर्देशों को हमेशा मानेंगे।

बाबर का बच्चा-बच्चा जय श्रीराम बोलेगाः बीजेपी नेता CP Joshi ने दिया विवादित बयान, अकबर को महान बताने वालों को सबक सिखाने का किया आह्वान

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

दरअसल, कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल, 2024) को सवाल उठाते हुए कहा था कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, क्या माफी वाली ऐड का भी साइज उतना था? सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी ओर से हुई गलतियों के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी प्रकाशित की है।

Patanjali Advertisement Case: पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने IMA को लगाई फटकार, कहा- आपके डॉक्टर भी गैरजरूरी और महंगी दवाएं लिखते हैं

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक