परवेज आलम/ बगहा पश्चिम चंपारण। जिले के चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में ठेकेदार गुड्डू गुप्ता उर्फ चंद्र प्रकाश गुप्ता को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला बगहा के ADJ-4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने सुनाया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुड्डू गुप्ता को न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया गया। टीपू पाण्डेय की हत्या 24 मार्च 1998 को नौरंगिया थाना क्षेत्र के दिल्ली कैंप में हुई थी। इस हत्याकांड को लेकर 27 वर्षों बाद अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया। हत्या के मामले में पहली बार बीपी सिंह और गवाह गुड्डू गुप्ता को दोषी ठहराया गया। यह हत्याकांड एक लंबे समय से रहस्यमय बना हुआ था लेकिन पुलिस के अनुसंधान ने इसे धीरे-धीरे सुलझा लिया।
हत्याकांड के अहम साक्ष्य
पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई कि गुड्डू गुप्ता जो खुद इस मामले के गवाह थे ने अपने ही मुंशी टीपू पाण्डेय की हत्या की थी। हत्या के बाद जब साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो यह साबित हुआ कि बीपी सिंह और गुड्डू गुप्ता ही हत्यारे थे। इस मामले में 12 जून 2025 को बीपी सिंह को भी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी।
सजा पर कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
आज बगहा ADJ-4 की अदालत ने गुड्डू गुप्ता को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया और उन्हें उम्रभर की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यदि वह जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस फैसले के बाद प्रभारी लोक अभियोजन पदाधिकारी प्रभु प्रसाद ने कहा कि यह फैसले न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाएंगे।
न्यायालय के इस फैसले पर पीड़ित पक्ष की प्रतिक्रिया
पीड़ित पक्ष के वकील राकेश पाण्डेय ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और समाज में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा। राकेश पाण्डेय ने कहा देर से ही सही लेकिन हमें इंसाफ मिला है और यह एक संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सजा जरूर मिलेगी।
न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ेगा
इस फैसले को लेकर प्रभु प्रसाद ने कहा यह फैसला लोगों के बीच न्यायपालिका के प्रति विश्वास को मजबूत करेगा। अब अपराधियों को यह महसूस होगा कि ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले उन्हें बार-बार सोचना पड़ेगा। यह फैसला न केवल इस हत्याकांड के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है।
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