प्रयागराज. माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है. उमर पर एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है. इस मामले में बिल्डर ने खुल्दाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उमर और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मोहम्मद उमर ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

प्रयागराज के बिल्डर ने खुल्दाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद उमर और उसके सहयोगी उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहे थे. आरोप है कि उमर ने बिल्डर पर दबाव बनाकर उसे धमकाया, जिससे बिल्डर को अपनी जान-माल की सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ. ये मामला प्रयागराज में बढ़ते अपराधों और रंगदारी के मुद्दे पर प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करता है.

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अदालत ने क्यों खारिज की जमानत?

मोहम्मद उमर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने पाया कि उमर पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस मामले की जांच जारी है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में उमर के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए, जिसमें रंगदारी के लिए धमकी देने के आरोप स्पष्ट रूप से सामने आए. अदालत ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उमर की आपराधिक पृष्ठभूमि होना और उनका फरार रहना जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है. इसके बाद अदालत ने उमर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.