खरड़ : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने खरड़ तहसीलदार गुरविंदर कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। आयोग ने मोहाली के SSP हरमंदीप सिंह हंस को निर्देश दिया है कि वे तहसीलदार को 23 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज्य सूचना आयोग के समक्ष पेश करें।
यह कार्रवाई एक RTI मामले (अपील केस नंबर 6586 ऑफ 2023) की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें खरड़ तहसीलदार और लोक सूचना अधिकारी गुरविंदर कौर ने बार-बार आयोग के पेशी संबंधी आदेशों की अवहेलना की।
पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, खरड़ के कंसाला निवासी भगत सिंह पुत्र करतार सिंह ने यह अपील दायर की थी। राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि तहसीलदार ने समय-समय पर जारी किए गए पेशी के आदेशों का पालन नहीं किया। इसके चलते आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए SSP मोहाली को पत्र जारी कर तहसीलदार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए और उन्हें 23 सितंबर को आयोग के समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

लगभग 23 महीने बीत जाने के बावजूद अपीलकर्ता को आवश्यक जानकारी नहीं दी गई। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने SSP मोहाली को जमानती वारंट की तामील करने और गुरविंदर कौर की पेशी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसीलदार को लंबित कारण बताओ नोटिस का लिखित जवाब भी पेश करने को कहा गया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि वे पेश नहीं होतीं, तो यह माना जाएगा कि उनके पास बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है, और आयोग एकतरफा कार्रवाई करेगा।
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