बालासोर : ओडिशा के बालासोर जिले में अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को पॉक्सो कोर्ट ने 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, पीड़िता की मां ने 6 अगस्त को सिंगला पुलिस स्टेशन में अपने पति फगू मरांडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उसने आरोप लगाया कि फगू ने जिले के बस्ता ब्लॉक के सिंगला इलाके में उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ उस समय बलात्कार किया, जब वह अपने घर से बाहर थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और फगू को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने फगू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

बालासोर में विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने 12 गवाहों के बयान सुने और मामले से संबंधित 28 साक्ष्यों का सत्यापन किया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत फगू को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना अदा न करने पर अदालत ने दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।