बालासोर : ओडिशा के बालासोर जिले में अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को पॉक्सो कोर्ट ने 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, पीड़िता की मां ने 6 अगस्त को सिंगला पुलिस स्टेशन में अपने पति फगू मरांडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
उसने आरोप लगाया कि फगू ने जिले के बस्ता ब्लॉक के सिंगला इलाके में उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ उस समय बलात्कार किया, जब वह अपने घर से बाहर थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और फगू को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने फगू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
बालासोर में विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने 12 गवाहों के बयान सुने और मामले से संबंधित 28 साक्ष्यों का सत्यापन किया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत फगू को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना अदा न करने पर अदालत ने दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
- Rajnandgaon-Khairagarh-Dongargarh News Update: विद्या ऐप से शिक्षकों की निगरानी, दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार, कैंसर जांच शिविर को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़, विद्युत विभाग ने 3198 बकायेदारों से वसूले 55 लाख
- झारखंड कोचिंग नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर राज्यपाल की लगी मोहर, उल्लंघन करनेवाले कोचिंग पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
- वाराणसी के हॉस्टल में बिहार के छात्रा की संदिग्ध मौत, तेज प्रताप यादव ने PM मोदी, CM नीतीश, CM योगी और अमित शाह को पत्र लिखते हुए कर दी ये बड़ी मांग
- चंडीगढ़ : केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता ! आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, टैक्सी स्टैंड में करने वाले थे फायरिंग
- पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड ने खड़े किए गंभीर सवाल, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर उठे प्रश्न, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला


