कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर जिले में अब निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Gwalior Collector Kaushlendra Vikram Singh) ने आदेश जारी कर दिया है। जब तक आगामी आदेश नहीं आ जाता तब तक कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर बोरिंग नहीं करा सकता है।
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दरअसल कलेक्टर ने गर्मी के सीजन को ध्यान में रखकर निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर भर में अगर कहीं भी निजी तौर पर नलकूप खनन किया जाता है तो बोरिंग वाहन को जब्त करते हुए सबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आदेश पालन के लिए सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में निजी बोरिंग नहीं होने देंने के लिए निगरानी रखने के सख्त आदेश दिए गए है।
हालांकि विशेष विषय होने पर ही नलकूप खनन की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है की गर्मी के मौसम में भूजल स्तर काफी नीचे आ जाता है। ऐसे में भूगर्भीय जल को बनाये रखने के लिये यह सख्ती की गई है।
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