सत्या राजपूत, रायपुर. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक कीट के उपयोग एवं वितरण में आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. इसका आदेश संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेकाहारा अस्पताल रायपुर, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक DKS हॉस्पिटल रायपुर, सीएमएचओ रायपुर एवं सिविल सर्जन समेत सभी चिकित्सा प्रभारी, हेल्थ एंड टेनिस सेंटर को जारी किया गया है.

आदेश पत्र में लिखा है कि मुख्यालय द्वारा Pregnancy Diagnostic Kit (Drug Code- C218) के वैच क्रमांक RL-2407004, Mfg Dt. 01-07-2024, Exp Dt. 30-06-2026, Mfg By-M/s RECOMBIGEN LABORATORIES PVT LTD के उपयोग एवं वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाया गया है. संस्था में उक्त बैंच का स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में उपयोग एवं वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाया जाए.

बताया जा रहा कि प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक कीट की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी. इसके चलते इसके उपयोग और वितरण पर रोक लगाई गई है.

सीजीएमएससी से जारी हुआ पत्र