बैंक कर्मचारियों के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, दिल्ली स्टेट को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए राजधानी में कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।
न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने अधिकारियों से कहा कि बैंक कर्मचारियों की ओर से अगले सप्ताह प्रदर्शन के लिए जगह उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध पर सोमवार तक निर्णय लिया जाए और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दी जाए।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पर दिल्ली पुलिस ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने को लेकर कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं जाहिर कीं। पुलिस की ओर से कहा गया कि वहां विरोध-प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोई न कोई स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदर्शन की अनुमति के लिए कर्मचारियों को बार-बार अदालत का रुख नहीं करना चाहिए।
28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल का ऐलान
याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से 28 से 30 सितंबर तक जंतर-मंतर या दिल्ली में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति मांगी गई है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बैंकिंग उद्योग की ट्रेड यूनियनों का एक प्रमुख संगठन है। संगठन का आरोप है कि अधिकारियों ने इससे पहले 11 और 18 सितंबर को बैंक कर्मचारियों के धरने की अनुमति नहीं दी थी।
पांच-दिन के बैंकिंग सप्ताह की मांग
संगठन ने कहा है कि अगले सप्ताह प्रस्तावित प्रदर्शन पांच-दिन के बैंकिंग सप्ताह समेत अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा है। याचिका के अनुसार, संगठन ने 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया है।
अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर सोमवार तक निर्णय लेना है।
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