Bargarh POCSO Court Death Sentence: बरगढ़. बरगढ़ की POCSO कोर्ट ने मंगलवार को 2024 में पांच साल की बच्ची का रेप और मर्डर करने के दोषी एक आदमी को मौत की सजा सुनाई. कोर्ट ने 37 सरकारी गवाहों के बयान सुनने के बाद प्रशांत बारिहा को मौत की सजा सुनाई, और उसे बरगढ़ ज़िले के पाइकमल इलाके में अपराध करने का दोषी पाया.
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मौत की सजा के अलावा, कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) को मृत बच्ची के परिवार को ₹15 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

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सरकारी वकील के अनुसार, यह घटना 15 नवंबर, 2024 को हुई थी. आरोपी कथित तौर पर नाबालिग बच्ची को मछली पकड़ने के बहाने पास के जंगल में ले गया था. बाद में उसने जंगल वाले इलाके में बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी.
इस मामले की सुनवाई यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारत न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई. कोर्ट ने कहा कि यह अपराध बहुत ही बड़ा अपराध है, जिसके लिए कानून के तहत अधिकतम सज़ा ज़रूरी है. इस फैसले पर व्यापक ध्यान गया है, और कई लोग इसे बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश मान रहे हैं.
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