
बठिंडा. सेना के एक जवान को जनरल कोर्ट मार्शल के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अप्रैल 2023 में, बठिंडा की हाई सिक्योरिटी सैनिक छावनी में उसने अपने चार सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में दोषी ठहराए गए गनर देसाई मोहन ने अपने सहकर्मियों सागर बन्ने, कमलेश आर, संतोष नागरल, और योगेश कुमार की हत्या की थी। ये सभी सेना के तोपखाने की 80 मीडियम रेजिमेंट की मेस में कार्यरत थे। वारदात उस समय हुई जब सभी सैनिक मेस के पास अपने कमरे में सो रहे थे। बठिंडा पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से 19 गोलियों के खोल बरामद किए, जिससे साबित हुआ कि आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग की थी।

इस हत्याकांड के बाद सेना ने जनवरी में जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) का गठन किया था। इसमें आरोपी के खिलाफ सुनवाई की गई। देसाई मोहन को चार सैनिकों की हत्या के अलावा सैन्य स्टेशन से हथियार और गोला-बारूद चुराने का भी दोषी ठहराया गया। इन हथियारों का उपयोग उसने हत्याकांड में किया था।
कर्नल एस. दुसेजा की अध्यक्षता में जीसीएम ने देसाई मोहन को हत्या के चार मामलों और सरकारी संपत्ति की चोरी में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सेना से बर्खास्त कर दिया। कोर्ट मार्शल में जवान का प्रतिनिधित्व वकील राजेश शर्मा और नवजिंदर सिंह ने किया, जबकि अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व ब्रिगेडियर एनके ओहरी (सेवानिवृत्त) ने किया।
- खुशखबरी अब होली के दिन बंद नहीं रहेगा ठेका! जानें कितने समय तक खुली रहेगी दुकानें, यहां देखे राज्यों की लिस्ट
- होली से पहले पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, चर्चित हत्याकांड में फरार चल रहा कुख्यात अपराधी गिरफ्तार
- MP Budget 2025: वित्त मंत्री ने शायराना अंदाज में कहा- ‘आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है हमने अब आकाश लिखा है’ नेता प्रतिपक्ष ने बजट को बताया झूठ का पुलिंदा
- Holi 2025: होलिका दहन के दौरान किस माता की पूजा करती है महिलाएं ? पढ़िए उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं…
- बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बावा! होली पर तिरपाल से ढकी जाएंगी मस्जिदें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं ये इंतजाम