Belated ITR Filing : जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर की तारीख बहुत अहम है. लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने का आपके पास आखिरी मौका है. लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने के अलावा आपके मूल आईटीआर में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी आखिरी मौका है. रिवाइज्ड आईटीआर को इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल किया जा सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है एडवाइजरी

पिछले दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए एडवाइजरी जारी किया था. खासकर, जिन लोगों ने 2022-2023 के लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, उन ज्यादातर लोगों को रिवाइज्ड आईटीआर भरने का मैसेज आ रहा है. टैक्सपेयर्स AIS के फॉर्म को दुबारा चेक करके जवाब दे सकते हैं. दिसंबर 31 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाएगा.

इतना लगेगा जुर्माना

यदि कोई करदाता विलंबित ITR भी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे कुछ “प्रतिकूल परिणाम” का सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग के अनुसार, नुकसान (गृह संपत्ति से आय के अलावा) को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234एफ के तहत शुल्क लगाया जाएगा, करदाता धारा 10ए और 10बी के तहत छूट का भी हकदार नहीं होगा, और चैप्टर VI-ए के भाग-सी के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी. धारा 234F में 5,000 रुपये या छोटे करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना अनिवार्य है और लंबित आयकर भुगतान पर धारा 234A के तहत 1 प्रतिशत प्रति माह दंडात्मक ब्याज लागू है.