अजय सैनी, भिवानी. सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इस बात को एक बार फिर साबित किया है भिवानी की अदालत के एक अहम फैसले ने। वर्ष 2019 में भिवानी के हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी दादरी गेट में एक 65 वर्षीय महिला द्वारा पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति अशोक और उनकी पत्नी रुचि पर घर में घुसकर चाकू से हमला करने का जो मामला दर्ज कराया गया था, उसमें अदालत ने दोनों को पूरी तरह निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। सुखबीर सिंह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के विरोधाभास के आधार पर आरोपी दंपत्ति को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में भिवानी पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर पड़ोसी अशोक और उसकी पत्नी रुचि जो पेशे से स्कूल शिक्षिका हैं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की सबसे खास बात यह रही कि महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत शाम 5 बजे दी थी, जबकि पुलिस ने आरोपी अशोक को सुबह 10 बजे ही हिरासत में ले लिया था। बचाव पक्ष के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिकायतकर्ता महिला का बेटा उस समय एक अन्य राज्य में आईएएस अधिकारी के पद पर कार्यरत था और एक प्रभावशाली नेता का असिस्टेंट सेक्रेटरी था। आरोप है कि आईएएस अधिकारी ने अपने प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर दबाव बनाया और फोन करवाकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था।
पुलिस के खौफ और प्रशासनिक दबाव के चलते उस वक्त अशोक को जेल जाना पड़ा। वहीं, मौके पर मौजूद न होने के बावजूद जब पुलिस ने उसकी शिक्षिका पत्नी रुचि को पकडऩे का प्रयास किया, तो वे अपने मायके सोनीपत चली गईं और अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से अदालत से अग्रिम जमानत हासिल की। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान शिकायकर्ता महिला, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों की गवाही हुई।
पीडि़त दंपत्ति की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने अदालत के सामने पुलिस और शिकायतकर्ता की थ्योरी की मात दीं। कोर्ट के समक्ष बचाव पक्ष द्वारा अधिवक्ता मुकेश गुलिया द्वारा विभिन्न बिंदु रखे गए। जिसमें उन्होंने कहा कि शिकायत के अनुसार महिला पर कथित चाकू से हमला सुबह 8 बजे हुआ, लेकिन वह अस्पताल शाम 7 बजे 11 घंटे बाद पहुंची। महिला का पति जो इस घटना का मुख्य प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था, वह अपनी ही पत्नी के पक्ष में कोर्ट में गवाही देने नहीं आया।
वही डॉक्टर ने अपनी गवाही में साफ किया कि महिला के शरीर पर न तो कोई गंभीर चोट थी और न ही खून के निशान थे। इसके अलावा पुलिस पूरी हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी में एक भी ऐसा स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर सकी, जिसने झगड़ा होते देखा हो। अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने बताया कि महिला कोर्ट में यह तक नहीं बता पाई कि आरोपी उसके घर में दरवाजे से घुसे थे या दीवार लांघ कर।
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