शब्बीर अहमद, भोपाल। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के खिलाफ मानहानि केस को भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने उन पर आदिवासी की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद विधायक ने उनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का केस दायर किया था।
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कोर्ट ने कहा कि विवेचना के आधार पर वादी अपनी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से मानहानि के आवश्यक तत्वों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण का कोई क्षतिपूर्ति का सिविल दायित्व नहीं बनता है। इसलिए बाद विषय नकारात्मकता प्रमाणित नहीं के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।
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दरअसल मामला साल 2012 का है। भाजपाध्यक्ष ने अजयसिंह के खिलाफ चुरहट में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण को लेकर सिंह ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने को लेकर भाजपाध्यक्ष एवं अन्य तीन के खिलाफ पांच जून को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का परिवाद भी दायर किया था।
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