सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल जिला पंचायत सदस्य (Bhopal District Panchayat Member) की मुश्किलें बढ़ सकती है। एफआईआर के बाद अब उनका जिला पंचायत सदस्य का पद जा सकता है। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव (Arun Srivastava) ने भोपाल कमिश्नर से शिकायत की है। उन्होंने धारा 40 के तहत पद से हटाने की मांग की है।
दरअसल, 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था। विनय मेहर ने वोट डालते समय का वीडियो बनाया और अपने फेसबुक अकाउंट (Facebook) पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा- ‘लोकतंत्र के महापर्व में मेरे बेटे के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया और मेरे बेटे को मैंने बताया भी अगर देश हित में वोट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर करना’।
जिला पंचायत सदस्य ने नाबालिग बेटे से डलवाया वोटः वीडियो वायरल, पीठासीन अधिकारी निलंबित, FIR
नाबालिग बेटे से वोट डलवाने और वीडियो मामले में बैरसिया के खितावास पीठासीन अधिकारी संदीप सैन भेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) किया गया। वहीं भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि वोट डालते वक्त का वीडियो बनाना कानून अपराध है। वहीं मोबाइल लेकर बूथ के भीतर प्रवेश करना मनाही थी। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे है कि EVM तक मोबाइल कैसे पहुंचा।
जिला पंचायत सदस्य ने नाबालिग बेटे से डलवाया वोटः वीडियो वायरल, पीठासीन अधिकारी निलंबित, FIR
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