अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को आवारा पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश जारी किए गये हैं। 10 दिन में मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जाएंगी। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के साथ कुत्तों की रोकथाम के निर्देश जारी किए गए है। सभी निकायों में रजिस्ट्रीकरण और आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और समस्त नगर निगमों के आयुक्तों को नगरीय निकायों के मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं तथा कुत्तों की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: आज से फिर शुरू होगी तीर्थ दर्शन यात्रा, 29 ट्रेनों से हजारों बुजुर्ग अलग-अलग स्थल की करेंगे यात्रा

मंडलोई ने कहा है कि सभी निकायों में रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कोई आवारा पशु सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर विचरण करते हुए न पाया जाये। अवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी प्रत्येक निकाय में 10 दिवस में मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए है।

MP चुनाव की तैयारियां तेज: आज से मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य शुरू, नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए चलेगा विशेष अभियान

संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त नगर निगम ने इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी हर महीने की 10 तारीख तक आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय भेजा जायेगा ताकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। गौरतलब है कि आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास को अर्द्धमासिक आधार पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस विषय को शामिल कर नियमित रूप से समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus