शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सुबह 10 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 5 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाएगा। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस का लाभ नहीं मिला, उन लाभार्थी को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। योजना से 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
इन हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गए हैं। योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे व चिन्हित 97 हजार परिवार को भी मिलेगा। लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 व आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केंद्र और राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
इन्हें भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है और दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12 हज़ार या कम हो। साथ ही परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो और 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो।
ग्राम पंचायतों में जमा होंगे आवेदन
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे। आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा कराएंगे। सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उन्हें आवेदन की पावती दी जाएगी। आवेदन-पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है), लाड़ली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों के लिए), की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति जमा करना होगा।
जनपद पंचायत में पंजीयन, जिला पंचायत में स्वीकृति
ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों की सूची प्रतिदिन एक्सल शीट में जनपद पंचायत को भेजी जाएगी। जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों को pmayg.nic.in पोर्टल पर लॉगिन कर “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” में हितग्राहियों को पंजीकृत किया जाएगा।
21 सितंबर को होगा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण: पहले 18 को था कार्यक्रम, इस वजह से हुआ बदलाव
आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तारीख के एक सप्ताह में सीईओ जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी जायेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पंचायतवार प्राप्त सूची का परीक्षण कराएंगे। परीक्षण के बाद पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायतवार जानकारी (सूची) राज्य शासन को प्रेषित करेंगे और राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त होने पर हितग्राहियों के आवास स्वीकृति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा की जाएगी।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक