शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (MP Vidhan Sabha Election 2023) को लेकर आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की प्रारंभिक गतिविधियां 25 मई 2023 से शुरू हो गई है। प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। 23 जून तक बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।
2 अगस्त को होगा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन
प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने, मतदाताओं को 2 किमी से अधिक दूरी न तय करना पड़े, एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न होने, एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों, जिला मुख्यालयों में 2 अगस्त को मतदाता सूची (voter list) के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
31 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन
2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक समस्त बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा।
4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।
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शनिवार और रविवार को लगेंगे विशेष शिविर
द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान शनिवार और रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 12, 13, 19 और 20 अगस्त को लगाएं जाएंगे। इस दौरान समस्त बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मतदाता सूची का वाचन कर फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन प्राप्त करेंगे।
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