शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की नई शराब नीति (New Liquor Policy) का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब बार में सस्ती बियर और शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट मिलेगी। कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकेगा।
यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी। वहीं रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा।
एयरपोर्ट पर भी अंग्रेजी शराब के काउंटर खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे। तीन शुष्क दिवस पर शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी।
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