शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें शीतकालीन और गर्मी के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन की बात कही है। सर्दी में न्यूनतम 5 डिग्री और गर्मी में अधिकतम 42 डिग्री तापमान होने पर संबंधित जिला कलेक्टर कक्षा पांच तक स्कूली अवकाश का लें निर्णय। आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों के समय परिवर्तन को लेकर अभिभावकों से चर्चा करें।

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स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक, शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अत्याधिक ठंड/गर्मी पड़ती है, जिस कारण से शाला समय में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पूर्व में इस संबंध में जारी किये गये सभी निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है…

  • शीतकाल में कम तापमान/शीतलहर/ कोल्ड डे एवं गीष्मकाल में अधिक तापमान/हीट वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबधित आदेश स्वतः संज्ञान लेकर नही जारी किये जाए प्रथमतः विद्यालयों के प्रतिनिधियों एवं अभिभावको से चर्चा की जाये। आदेश जारी करने के पूर्व आयुक्त, लोक शिक्षण/संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति ली जावे।
  • स्कूलों को उक्त आशय के आदेश पालन करने हेतु कम से कम एक दिवस का समय दिया जाए, जिससे स्कूल एवं अभिभावक पर्याप्त व्यवस्था का समय मिल सके।
  • शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम और ग्रीष्मकाल में 42 डिग्री से अधिक रहने की संभावना पर प्री-प्रायमरी से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबंध में जिला कलेक्टर निर्णय संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से परामर्श उपरांत करेंगे।
  • अन्य अपरिहार्य परिस्थिति मे आयुक्त, लोक शिक्षण/संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।
  • राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी। इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर डीईओ/डीपीसी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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