शब्बीर अहमद, भोपाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ महीनों में लगातार हुए विरोध प्रदर्शनों और इसके चलते शहर के मुख्य मार्गों पर बिगड़ती यातायात व्यवस्था को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के कई अहम चौराहों को प्रदर्शन मुक्त कर दिया गया है।
रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक चौराहा और किलोल पार्क पर सख्त पाबंदी
जारी किए गए आदेश के मुताबिक भोपाल के अति-व्यस्त और प्रमुख चौराहों जैसे रोशनपुरा चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा और किलोल पार्क पर अब किसी भी तरह की हड़ताल, धरना, आंदोलन या पुतला दहन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। रोशनपुरा चौराहे को पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पुलिस का यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा।
आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध आवाजाही देना है मुख्य मकसद
प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को होने वाली ट्रैफिक जाम की परेशानियों से राहत दिलाना है। राजभवन, राजा भोज एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल जैसे बेहद महत्वपूर्ण संस्थानों और अस्पतालों को जाने वाले इन मुख्य मार्गों की संवेदनशीलता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। इन प्रतिबंधों के लागू होने से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बिना किसी रुकावट के निर्बाध आवाजाही मिल सकेगी, जिससे मरीजों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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