शब्बीर अहमद, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को PFI मामले में नोटिस जारी किया है। 19 सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में एमपी गवर्नमेंट को 10 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। एसएलपी की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को तलब किया है। पीएफआई के सदस्यों की तरफ से SC में स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगाई गई थी।

2021 में आतंक विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते एटीएस (ATS) ने गिरफ्तार (Arrest) किया था। इस मामले की जांच करते हुए एटीएस ने पांच हजार पन्नों का चालान पेश किया था। हाईकोर्ट (High Court) जमानत याचिका (Bail Petition) को पहले भी खारिज कर चुका है।

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आपको बता दें कि डेढ़ साल पहले इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। जब देशभर में PFI पर बैन लगाया गया था। इसके बाद गिरफ्तार किये गए PFI सदस्यों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जमानत के लिए स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगाई है। इन सभी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

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