रायपुर। शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किये गए आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेन्द्र सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने जमानत याचिका पुलिस द्वारा भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ जोड़ी गई कई गंभीर अपराधों की धाराओं और दलीलों के आधार पर खारिज की है. मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 16 जनवरी तय की है.

मंगलवार को विशेष न्यायधीश एट्रोसिटीज विजय कुमार होता की कोर्ट में भूपेन्द्र सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जमानत के पक्ष में आरोपी के वकील ने दलील दी कि भूपेन्द्र आरटीआई एक्टिविस्ट है और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता रहता है. उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी पहले भी मिलती रहती थी. साथ ही आरोपी के खिलाफ एफआईआर और पंचनामा में विरोधाभास है. जो उसे झूठा फंसाने की ओर इंगित करता है.

वहीं जमानत याचिका का विरोध करते हुए लोक अभियोजक ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने न्यायालय में दलील दी कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ थाना आजाद चौक में पूर्व में भी कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज है.

इसके साथ ही लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि आरोपी से जब्त मोबाइल की जांच मे पुलिस को आरोपी के कई गंभीर अपराधों में लिप्त होने की जानकारी मिली. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 67 ए आईटी एक्ट के अपराध और दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी भूपेन्द्र सिंह के मोबाइल से प्राप्त दस्तावेजों के आधार आरोपी हनी ट्रैप अर्थात लड़कियों को सप्लाई कर रकम वसूलने का कार्य करने, पोर्न फोटो का प्रचार प्रसार करने तथा शासकीय गोपनीय दस्तावेजों को बाजार में देकर अवैध रकम लेने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 67 ए आईटी एक्ट का अपराध जोड़ा गया है.

यही नहीं भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर एजेन्डा बनाकर शासन को बदनाम करने की नीयत से झूठा प्रचार-प्रसार करने की शिकायत को प्रारंभिक जांच के दायरे में लिया गया है. लोक अभियोजक द्वारा अपनी दलील में बताया गया है कि आरोपी स्वयं को अति विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्ति बताकर पुलिस अधिकारियों की वर्दी उतरवाने और सस्पेंड करने की धमकी से यह प्रतीत होता है कि जमानत मिलने से वह जांच में सहयोग नहीं करेगा और जांच व साक्षियों को प्रभावित करेगा.

आपको बता दें कि 1 जनवरी को पुलिस ने केनाल रोड में अपनी स्विफ्ट कार से जा रहे भूपेन्द्र सिंह को लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की सूचना पर रोका था. आरोप है कि भूपेन्द्र सिंह शराब के नशे में था और उसने इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को धमकी देने के साथ ही गाली-गलौच भी किया था. जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया  था.