नई दिल्ली . आम आदमी पार्टी  को राउज एवेन्यू स्थित अपना पार्टी कार्यालय खाली करना होगा.सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दी है. कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है. साथ ही यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकती है.

दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का मुख्यालय अतिक्रमण वाली जमीन पर है. पहले यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी. मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले इसपर टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है. कैसे कोई राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है. जमीन निश्चित तौर से हाई कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए.’

इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था. इस फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है.

अदालत ने दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में मौजूद वरिष्ठ वकील SWA कादरी से कहा था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है. इस जमीन को हाई कोर्ट को वापस किया जाना चाहिए. अदालत की इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे. इस बेंच ने कहा था, ‘हाई कोर्ट इसका किस चीज में इस्तेमाल करेगा? सिर्फ पब्लिक औऱ जनता के लिए….फिर जमीन क्यों हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी? आपको इसे निश्चित तौर से लौटाना होगा.’

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे. इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है. ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है. इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ.