प्रयागराज. मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद अपराध बनता है.

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, “आगे उसका फोरम हंटिंग का कार्य, उसका आपराधिक इतिहास, जो यह दर्शाता है कि आवेदक विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और मुकदमे की कार्यवाही में उसका असहयोग है, इसलिए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है.“

इसे भी पढ़ें – मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए क्या है मामला

बता दें कि 4 मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च, 2022 को पहाड़पुरा मैदान में एक सार्वजनिक बैठक में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब करने का आह्वान किया था. यह एमसीसी के उल्लंघन का मामला है.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक