झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने अमित शाह के खिलाफ की उनकी तरफ से गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. अब इस मामले में उनके ख़िलाफ़ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.

बीजेपी नेता नवीन झा ने 28 अप्रैल, 2018 को रांची कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था और शाह को हत्या का आरोपी बताया था. शिकायत में कहा गया था कि गांधी द्वारा दिया गया बयान न केवल झूठा था बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं. इसके बाद रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने रांची के न्यायिक आयुक्त के सामने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. रांची न्यायिक आयुक्त ने 15 सितंबर, 2018 को पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दे दी थी.

क्या बोले थे राहुल?

दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, “कोई हत्यारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है.” ये बयान उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिया था. शाह अब देश के गृह मंत्री हैं.

उन्होंने अपने शिकायत में कहा था कि गांधी की तरफ से दिया गया बयान, ‘न केवल झूठा था बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का अपमान है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं.’

इसके बाद रांची की मजिस्ट्रेट अदालत ने झा की शिकायत खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर, उन्होंने ज्यूडिशियल कमिश्नर, रांची के सामने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की.