Bihar Caste Census: बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक जारी रहेगी. बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जाति आधारित जनगणना का मामला पटना हाईकोर्ट के हवाले कर दिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दो सदस्यीय बेंच का गठन किया था.

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को सरकार द्वारा बाहर की जा रही जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पटना हाई कोर्ट के फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि जाति आधारित जनगणना पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि यह जनगणना नहीं सर्वे है. सर्वे में नहीं, जनगणना में जानकारी नहीं देने पर जुर्माना है.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कई राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि यह कोई नया काम है. जब कोर्ट ने हाई कोर्ट की डेटा सुरक्षा की बात पर सवाल उठाया तो सरकार ने कहा कि हमारा डेटा सरकारी सर्वे पर है, किसी और क्लाउड पर नहीं. प्रक्रिया को रोकना धन की बर्बादी है क्योंकि यह अंतिम चरण में था.

इस मामले में अगर पटना हाई कोर्ट 03 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला नहीं सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहां दलीलें सुनेगा.

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