कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ का एमबीबीएस (MBBS) सीट लिविंग बॉन्ड के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने एमजीएम कॉलेज (MGM College) की छात्रा को बिना पेनल्टी के ओरिजनल डिग्री वापस करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में मामले में जवाब मांगा है।

प्रिंसिपल सेक्रेट्री एजुकेशन भोपाल, नेशनल मेडिकल कमिशन न्यू दिल्ली, कमिश्नर हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भोपाल , एमजीएम मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों को बीच में सीट छोड़ने पर 30 लाख रुपए पेनल्टी देने का प्रावधान है। एमजीएम कॉलेज की छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 19 जून 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने ये नियम बनाया गया था। नियम के तहत बीच में सीट खाली करने पर 30 लाख की पेनल्टी देनी पड़ती है। 2024 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमपी गवर्नमेंट को अपने फैसले को रिव्यू करने की बात कही थी। जानकारी आदित्य संघी, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।

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