शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला 2012 मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 4 दोषी करार आरोपियों को कोर्ट ने बुधवार को 7-7 की सजा सुनाई है.
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दरअसल, आज बुधवार को सीबीआई कोर्ट में 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ था. जिसमें से कोर्ट ने 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. जबकि 4 को दोषी ठहराया है. दोषी बनाए गए आरोपियों में 3 परीक्षार्थी और 1 प्रतिरुपक शामिल हैं.
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बता दें कि व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाला 2013 में तब सामने आया था जब इंदौर पुलिस ने 2001 की पीएमटी प्रवेश से जुड़े केस में 20 नकली अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था. साल 2013 में डॉक्टर जगदीश सागर के पकड़े जाने के बाद इस मामले की परतें खुलती चली गई थीं. आरोप लगा था कि कई लोग असली अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा देने आए थे.
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