राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दे सकता है। इस मामले में एमपी के कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने ट्वीट किया है। उन्होंने टि्वटर पर लिखा है कि हमारी याचिकाओं पर आज निर्णय होगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट में जल्द चुनाव कराने की याचिकाएं विचाराधीन है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की सरकार भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुसार 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक तक चुनाव नहीं रोक सकते है। चुनाव नहीं कराना असंवैधानिक है। पिछले 1 साल पहले मध्यप्रदेश शासन को ओबीसी आरक्षण के नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे।

दिसंबर 2021 में 4 महीने का समय मांगा था मध्यप्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट से। वह 4 महीने का समय भी समाप्त हो गया और ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई नियम नहीं बना पाए है। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों एवं लापरवाही से 3 साल से रुके पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं।

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