कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया मामले की अदालती कार्रवाई हाईकोर्ट में बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामला बंद करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनवींद्र कुमार सिंह की बेंच ने मामला समाप्त किया है।
बता दें कि कर्नल सोफिया पर शर्मनाक बयान के बाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के बयान को गटर छाप बताया था। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ तत्काल FIR करने डीजीपी को निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। FIR के अगले दिन FIR को कमजोर बता हाईकोर्ट ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मंत्री के विवादित बयान पर सुनवाई चल रही है।
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