बिलासपुर। पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक (DME) डॉ एसएल आदिले को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जमानत दी है. आदिले पर कांकेर की रहने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. युवती ने पूर्व डीएमई पर परमानेंट नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने जमानत दी है.
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इससे पहले डॉ. आदिले की अग्रिम जमानत याचिका को रायपुर की अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उर्पयुक्त नहीं है. इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है.
यह है पूरा मामला
बता दें कि पीड़ित महिला कांकेर जिले की रहने वाली है और दिसंबर साल 2017 में परीक्षा देने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी, जहां तत्कालीन डीन डॉ आदिले से उसका परिचय हुआ. युवती ने डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी, तो आदिले ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था. जिसके बाद उसकी डॉ आदिले से बातचीत होते रहती थी. युवती ने शिकायत में कहा है कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी.
रायपुर आऩे के बाद उसने डॉ आदिले को कॉल कर अपने रिजल्ट के बारे में पूछा कि कब तक आएगा. वह कहां है पूछने के बाद आदिले वहां पहुंचा और नौकरी के संबंध में बातचीत करना है कहकर अपनी स्कूटी में बैठाकर घर ले गया. युवती के मुताबिक आदिले ने कहा था कि घर में उसकी बेटी सहित सभी लोग मौजूद होना बताया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद कोई नजर नहीं आया और डॉ. आदिले ने अपनी ऊंची पहुंच का धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था.
बता दें कि डॉ. एसएल आदिले के खिलाफ दवा खरीदी के मामले में 95 लाख रुपये की गड़बड़ी की जांच चल रही है. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं. गड़बड़ी की तीन सदस्यीय टीम जांच कर रही है.