कुमार इंदर, जबलपुर। प्राइवेट कोचिंग सेन्टरों पर नियंत्रण करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) ने राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को नियम बनाने का आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट में 2013 में ही कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी।
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मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार (Madhya pradesh Government) को छह महीने का समय दिया। कोर्ट ने सरकार को नियम बनाने के लिए छह महीने का समय दिया है।
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