शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों से भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 1 साल में हुई भर्ती से जुड़ी यह खबर जरूरी है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगह अब D.Ed जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है।

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लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद करीब 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है। 10 अगस्त 2023 के बाद B.Ed करने वाले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए है। जिला शिक्षा अधिकारियों से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद B.Ed डिग्री जरिये नौकरी पाने वाले सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी।

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