एनके भटेले, भिंड। स्वच्छता अभियान और अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वालों पर अब मामला दर्ज होगा। शहर में धारा 144 लगाई गई है।

बता दें कि एमपीआरडीसी और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के नालों की सफाई होगी। निकाय क्षेत्रों में पानी निकासी को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण हटाया जाएगा। विरोध करने वालों पर 188 और आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। यह आदेश कलेक्टर सतीश कुमार एस ने जारी किया है।

Read More : आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी भर्ती मामलाः संविदा कर्मियों को बोनस अंक देने के विरोध में किया प्रदर्शन, भेदभाव के लगाए आरोप 

 

शहर में स्वच्छता अभियान 2022 की गतिविधियों एवं आपदा प्रबंधन के तहत भिंड जिले के नगरीय निकायों में नाले की सफाई की जा रही है। इस दौरान लोगों द्वारा विरोध किए जाने के मामलो सामने आए थे। जिसे देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति निकाय की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध नहीं करेगा। ऐसा करने पर उस व्यक्ति या समूह के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Read More : वो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी लेकिन हैवान हर दिन नोचते थे उसका बदन, जगह बदल-बदलकर पड़ोसियों ने 6 दिन तक किया गैंगरेप

यह भी ताकीद की गई है कि कार्रवाई के दौरान कोई व्यक्ति समूह या 4 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्य में लगे कर्मचारी-अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा 144 लागू होने की सूचना जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी को दे दी गई है।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus