नई दिल्ली. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. यह रोक जस्टिस ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने लगाई है.

बता दें कि 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी से जुड़े मामले में वायस सैंपल देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई. साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

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सुप्रीम कोर्ट में वायस सैंपल देने के निचली अदालत के निर्देश के खिलाफ आजम खान ने याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सपा नेता के वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने की बात कही थी.

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