कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंच से ही सस्पेंड के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने नियम प्रक्रिया और जांच किए बिना मंच से ही सीएम के किसी को सस्पेंड करने को गलत माना है।
बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ को मंच से ही सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को सार्वजनिक मंच से सीएमएचओ को सस्पेंड कर दिया था। इसी तरह 12 दिसंबर 2022 को डॉ चौरसिया को डिंडोरी अटैच कर दिया था। सितंबर 2022 में सीएम, डॉ चौरसिया को सस्पेंड कर चूके थे। 10 नवंबर, 2022 हाईकोर्ट ने आदेश पर स्टे दिया था। दोबारा 9 दिसंबर, 2022 को सीएम ने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सस्पेंड कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा डॉ चौरसिया अपने मूल जगह पर ही तैनात रहेंगे। हाई कोर्ट ने माना इस तरह भीड़ में ऐलान कर सस्पेंड करना इंसल्टिंग है। जानकारी डी के त्रिपाठी, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।
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