कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। रिटायर्ड बिजली कर्मियों को इंक्रीमेंट देने को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 30 जून को रिटायर्ड हुए बिजली कंपनी के चार कर्मचारियों को 1 जुलाई को हुई वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए और तीन माह के भीतर पेंशन में सुधार करते हुए पुन: पीपीओ जारी किया जाए।
रामनरेश तोमर और हरि बाबू 30 जून 2021 को और अंबिका चरण वर्मा व सियाराम रजक 30 जून 2022 को रिटायर्ड हुए। हर साल की तरह 1 जुलाई को बिजली कंपनी ने कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिया, लेकिन 30 जून को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया।
चारों कर्मचारियों ने एडवोकेट के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कंपनी के इस कृत्य को विधि विरुद्ध बताया। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को मिलने वाली वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट कोर्ट ने तर्क से सहमति जताते हुए याचिका को स्वीकार किया और कंपनी के अधिकारियों को तीन माह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
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