सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। स्मार्ट सिटी के दो दर्जन से ज़्यादा विकास कार्यों से स्टे हटाकर उच्च न्यायालय ने कार्य की अनुमति प्रदान की है. उच्च न्यायालय ने यह आदेश कार्य आदेश जारी करने के अंतिम दिन 31 मार्च को दिया है, अगर आदेश में एक दिन की देरी होती तो कार्य लैप्स हो जाता.

स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक अभिजीत सिंह ने बताया कि मार्च माह में कोर्ट में सात अलग-अलग तारीख़ों में सुनवाई हुई है, जिसमें 27 अलग-अलग कार्यों में लगा स्टे को हाईकोर्ट ने हटा दिया है और कार्य आदेश जारी करने की मंज़ूरी मिल गई है आदेश मिलते ही इन सभी कार्यों के लिए तत्काल कार्य आदेश जारी किया गया, क्योंकि 31 मार्च कार्य आदेश जारी करने का अंतिम दिन था. अगर अंतिम दिन के पहले कोर्ट से स्टे नहीं हटता तो ये कार्य लैप्स हो जाते हैं.

स्मार्ट सिटी के जिन 27 अलग-अलग कार्यों से स्टे हटा है, उसमें मुख्य रूप से 24 घंटे वॉटर सप्लाई, अंडरग्राउंड के बाद स्मार्ट रोड, तालाब सौंदर्यीकरण, गार्डन सौंदर्यीकरण जैसे कामों के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है. इन कार्यों के लिए 194 करोड़ राशि निर्धारित है, जिसमें से वॉटर सप्लाई के लिए 130 करोड़ निर्धारित है.